जानिए क्या हैं ITR फाइल करने के फायदे?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है।

इस समय आयकर विभाग की तरफ से आपको ईमेल या एसएमएस भेजा रहा होगा

यदि किसी व्यक्ति की आमदनी बेसिक छूट सीमा से कम है, तो आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।

फिर भी सलाह दी जाती है कि भले ही आपकी आमदनी आयकर के दायरे में नहीं आती हो, तब भी इसे दाखिल करें।

समय पर दाखिल किया गया आयकर रिटर्न वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है और आपके लोन की पात्रता को बढ़ाता है।

यदि आप विदेश यात्रा करते रहे हैं या किसी देश में कहीं बाहर शिफ्ट होने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इसमें इनकम टैक्स रिटर्न काफी हेल्प करेगा।

समय पर अपना आईटीआर दाखिल करने से आप अपने कारोबार में हुई हानि को कैरी फारवर्ड कर सकते हैं।